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जिला परिषद में भाजपा और जजपा के बीच चल रही चौधर की सियासत पर आज विराम लग गया, चेयरमैन दीप मलिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आज कुल 17 पार्षदों ने वोट डाली, इसके अतिरिक्त चेयरमैन सहित तीन अन्य पार्षद हाउस

इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की जघन्य हत्या पर फरीदाबाद एन आई टी 86 के विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि जब अधिकारी रैली में भीड़ इकट्ठा करने में व्यस्त रहेंगे, तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में यह पहली राजनीतिक...

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दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत ‘संविधान की जीत’ है।संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाज़े पर दी गयी दस्तक हमेशा सुनी जाती है। दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ती रहेगी।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 13, 2024बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति 'घोटाले' के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और दो जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से वह जेल में हैं।'केजरीवाल अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते'शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि ईडी मामले में लागू नियम व शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी। शीर्ष अदालत ने ईडी मामले में उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और जब किसी बहुत जरूरी मामले में ऐसा करना हो तो उन्हें उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। अदालत ने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने का अनुमान नहीं है और अदालत ने केजरीवाल द्वारा जांच को प्रभावित किए जाने की आशंका खारिज कर दी। अलग से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति भुइयां ने जमानत देने को लेकर न्यायमूर्ति कांत से सहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति भुइयां ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और कहा कि एजेंसी का उद्देश्य ईडी मामले में उन्हें जमानत दिए जाने में बाधा डालना था। वह ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने को लेकर सीबीआई की जल्दबाजी को समझ नहीं पाए हैं, जबकि उसने 22 महीने तक ऐसा नहीं किया।  सीबीआई केजरीवाल के गोलमोल जवाबों का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रखे जाने को उचित नहीं ठहरा सकती। उन्होंने कहा कि सहयोग न करने का मतलब आत्म-दोषारोपण नहीं हो सकता।   और ये भी पढ़े उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे बागपत, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर...

बताया जा रहा है कि मजदूर निर्माणाधीन फैक्टरी में काम कर रहे थे, तो इस दौरान अचानक ग्राऊंड फ्लोर पर पानी की वजह से करंट आ गया, जिसमें कई मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 1 मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों को अस्पताल दाखिल करवाया गया है। 

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 लखनऊ: चर्चित अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 14 आरोपियों को एनआईए और एटीएस की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। एनआईए - एटीएस स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 व अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, व 5 के तहत दोषी पाया है। इस मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को उम्रकैद, चार आरोपी को 10-10 साल की सजा जबकि 12 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आप को बता दें कि मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया के संचालक मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 आरोपितों को एटीएस-एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अवैध रूप से मतांतरण का दोषी माना था। बुधवार को इस प्रकरण में मौलाना समेत सभी आरोपितों को सजा का ऐलान किया है।जानिए क्या है पूरा मामला दरअसल, मेरठ से धार्मिक कार्यक्रम से लौटते समय दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दौराला-मटौर के बीच यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण व विदेशी फंडिंग के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी, उसके ड्राइवर व दो साथियों को पकड़ा था। मौलाना पर देशभर में अवैध रूप से मतातंरण का गिरोह संचालित करने के आरोप में  नोएडा के दारोगा विनोद कुमार ने 20 जून 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था।  जांच में मौलाना समेत 16 लोगों अवैध धर्मांतरण में आया था नामएटीएस और एनआईए की जांच में मौलाना समेत 16 लोगों के नाम सामने आए थे। मौलाना और उसके साथियों के विरुद्ध लखनऊ स्थित एटीएस-एनआइए की खंडपीठ में मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि करीब एक हजार लोगों का मुस्लिम धर्म में मतांतरण कराया गया। इनमें काफी युवतियों का निकाह भी मुस्लिमों से कराया गया। नोएडा के मूकबधिर स्कूल के बच्चों को भी गायब करने की बात आई थी। एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के विरुद्ध गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। फिलहाल कोर्ट ने 14 आरोपियों को एनआईए और एटीएस की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 

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नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के आगरा में दुष्कर्म का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से दुष्कर्म करने का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, तो बदला लेने के लिए पीड़ित युवती के भाई ने आरोपी युवक की बहन को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस को पहले लगा कि यह मामला पुरानी रंजिश का है लेकिन जांच में आरोप सही पाए गए। अब पीड़िता का भाई भी दुष्कर्म के आरोप में जेल में है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ ये घटना राजमार्ग पर स्थित एक होटल में हुई थी। वहीं, आरोपी युवक की बहन ने जब पुलिस को बताया कि उसका भाई जिस युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपों की वजह से जेल में है अब उसी युवती के भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस को लगा कि युवती अपने भाई को बचाने के लिए झूठी कहानी बना रही है, इसलिए पीड़िता के भाई पर दुष्कर्म के ही आरोप लगा रही है। लेकिन, जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो घटना की सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस संबंध में सिकंदरा थाने के प्रभारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि डिजिटल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र दाखिल कर न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा। 

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